ड्रग तस्करी मामले में घिरे शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब सरकार द्वारा दायर वह याचिका, जिसमें मजीठिया की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
🧑⚖️ कोर्ट के मुख्य बिंदु:
मजीठिया को एसआईटी की जांच में सहयोग करना होगा और बुलावे पर पेश होना अनिवार्य होगा।
मजीठिया और पंजाब पुलिस दोनों को आदेश – मामले पर कोई सार्वजनिक बयान न दें।
कोर्ट ने पूछा – “2022 से जमानत मंजूर है, अब रद्द करने का औचित्य क्या है?”
सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि मजीठिया जांच की हर गतिविधि पहले ही जान लेते हैं और सोशल मीडिया पर उसका जिक्र करते हैं।
इस पर कोर्ट ने पलटवार किया – “क्या इससे तलाशी अभियान प्रभावित हुआ?”
🧾 पृष्ठभूमि:
मजीठिया के खिलाफ मामला पंजाब में ड्रग तस्करी के कथित नेटवर्क से जुड़ा है। जांच एजेंसियां लगातार उनके खिलाफ सुबूत इकट्ठा कर रही हैं। इस बीच, मजीठिया पटियाला में एसआईटी के समक्ष कई बार पेश हो चुके हैं।
📆 अगली अहम तारीख:
मजीठिया ने मोहाली कोर्ट में एसआईटी द्वारा मांगे गए सर्च वारंट के खिलाफ याचिका दायर की है।
👉 इस याचिका पर सुनवाई अब 3 मई 2025 को मोहाली कोर्ट में होगी।